CBI विवाद: नागेश्वर राव केस से एक और जज का किनारा, नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर होनी है सुनवाई
भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस ए.के. सीकरी के बाद इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने वाले तीसरे जज हैं जस्टिस एन.वी. रमना.

केंद्र सरकार की ओर से नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट के एक और जज, जस्टिस एन.वी. रमना ने खुद को अलग कर लिया है. इस मामले से किनारा करने वालों में जस्टिस रमना तीसरे जज हैं.
ग़ौरतलब है कि इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस ए.के. सीकरी भी इस सुनवाई से अलग-अलग कारणों का हवाला देकर हट चुके हैं.
‘कॉमन कॉज’ नामक एक गैर सरकारी संस्था ने केंद्र सरकार के द्वारा नागेश्वर राव को सीबीआई के अंतरिम निदेशक बनाए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. याचिका में सीबीआई निदेशक ‘राव’ की नियुक्ति प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए इसमे पारदर्शिता लाने के लिए विशेष तंत्र बनाने की भी मांग की गई है.
वहीं इस सुनवाई से अलग होने पर जस्टिस रमना का कहना है कि वो और सीबीआई निदेशक एक ही राज्य के रहने वाले हैं और वे नागेश्वर राव के पारिवारिक समारोहों में शामिल होते रहे हैं.
पीटीआई इनपुट्स पर आधारित