स्टार्टअप इंडिया ‘सीमित स्टार्टअप’: 15,798 उद्यमियों में से केवल 94 को ही मिली टैक्स में छूट
जनवरी के मध्य में इस स्कीम के तहत टैक्स में छूट लेने के लिए 4,648 आवेदन प्राप्त हुए.

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र में सत्तारुढ़ मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी फेल होती दिख रही है. पिछले 34 महीने में इस योजना के तहत 15,798 में से केवल 94 स्टार्टअप को ही औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) द्वारा आयकर छूट के लिए प्रमाणित किया गया है.
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जनवरी के मध्य में इस स्कीम के तहत टैक्स में छूट लेने के लिए 4,648 आवेदन प्राप्त हुए.
बता दें कि इसे देखते हुए कल मंगलवार को सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों के लिए बड़ी राहत दी है. अब स्टार्टअप कंपनियों को 25 करोड़ रुपए तक का निवेश मिलने से जो आय होगी उस पर टैक्स (एंजेल टैक्स) नहीं देना पड़ेगा. पहले यह दायरा 10 करोड़ रुपए थी.
मालूम हो कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत दो पहलुओं, बढ़े हुए आय और निवेश के अंतर्गत स्टार्टअप को टैक्स में छूट मिलती है.